नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। जो लोग अभी तक वित्तीय वर्ष 2019-20 (निर्धारण वर्ष 2020-21) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने बुधवार को आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा फिर से बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण उनके वैधानिक अनुपालन को पूरा करने में करदाताओं को पेश आ रही चुनौतियों को देखते हुए, सरकार आगे विभिन्न अनुपालन की अंतिम तिथि डाल दिया। इस तरह, आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि अब 10 जनवरी 2021 हो गई है।
आयकर विभाग ने यह जानकारी दी है। सरकार ने केंद्रीय जीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सालाना रिटर्न प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख को 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है।