नई दिल्ली,। एफडी, पीपीएफ, एनएससी और सुकन्या समृद्धि योजना सबसे लोकप्रिय गारंटीकृत और सुरक्षित निवेश विकल्प हैं। इन निवेश योजनाओं में ग्राहक का निवेश सुरक्षित है। इनमें से कुछ निवेश विकल्प ऐसे भी हैं जहां निवेशक को टैक्स नहीं देना पड़ता है। आइए जानते हैं कि किन लोकप्रिय निवेश विकल्पों में आपको टैक्स देना होगा और जिसमें आप टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं।
राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी): एनएससी में किए गए निवेश भी आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कर छूट के लिए पात्र हैं। इन प्रमाणपत्रों में निवेश से प्राप्त ब्याज कर छूट के लिए पात्र है। यहां निवेश से होने वाली आय वस्तुतः कर मुक्त है, परिपक्वता के वर्ष को छोड़कर।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF): PPF स्कीम EEE स्टेटस के साथ आती है। यानी तीन जगहों पर टैक्स बेनिफिट है। इस योजना में, परिपक्वता के समय प्राप्त अंशदान, ब्याज आय और राशि, तीनों कर मुक्त हैं। यह योजना आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कर लाभ प्रदान करती है।
सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई): पीपीएफ की तरह, इस योजना में परिपक्वता के दौरान निवेश की गई राशि पर ब्याज कर मुक्त है। इस योजना में किए गए निवेश आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कर छूट के लिए पात्र हैं।