देवघर के तत्कालीन जिला अवर निबंधक राहुल चौबे पर सरकार विभागीय कार्यवाही शुरू हो गयी है. राजस्व भूमि सुधार और निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव एल ख्यांग्ते ने विभागीय कार्रवाई को लेकर अनुमति प्रदान कर दी है. राहुल चौबे पर देवघर भूमि घोटाले के एक मामले पर कार्यवाही की गयी है. इन पर संताल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए देवघर जिले के देवीपुर में 3.95 एकड़ भूमि का गलत तरीके से निबंधन करने का आरोप लगा है. इन पर देर रात तक निबंधन कार्यालय खोल कर भूमि का निबंधन करने का भी आरोप लगा है. इसमें कहा गया है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए रात में निबंधन कार्यालय खोल कर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी की गयी. खाता संख्या पांच और छह की यह जमीन हाडीकुरा मौजा में अवस्थित है. विभाग की ओर से यह भी कहा गया है कि राहुल कुमार ने एसपीटी एक्ट का उल्लंघन करते हुए निबंधन कार्य करने के आलावा, सरकारी भूमि का निबंधन जान बूझकर कर कराया है. सारे मामले को देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने गंभीरता से लिया था. सरकार को 25 अगस्त 2021 को आरोप पत्र गठित करने की अनुशंसा के साथ कार्रवाई करने की सिफारिश की गयी थी. अवर निबंधक राहुल चौबे से विभाग की तरफ से मामले पर उनका पक्ष रखने की मोहलत भी दी गयी थी. राहुल चौबे का पक्ष रखने के बाद जांच समिति ने समीक्षा कर प्रपत्र क गठित कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है. झारखंड सरकारी सेवक नियमावली 2016 के आलोक में अब राहुल चौबे के खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसिडिंग्स शुरू की गयी है. विभागीय कार्रवाही चलाने के लिए सेवानिवृत आईएएस रामाकांत सिंह को संचालन पदाधिकारी बनाया गया है. अपर समाहर्ता देवघर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी बनाया गया है. जांच में सहयोग करने के लिए देवघर के अपर समाहर्ता को भी नामित किया गया है.