Friday, November 1, 2024

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JPSC को सहायक अभियंता की नियुक्ति मामले पर लगी हाईकोर्ट की फटकार|

जेपीएससी को वस्तुस्थिति की जानकारी देने को कहा गया

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी के पदाधिकारियों को सहायक अभियंताओं की नियुक्ति मामले में फटकार लगायी है. अदालत की टिप्पणी करते हुए कहा है कि JPSC हज़ारों छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रही है. मामले में जेपीएससी ने अपनी गलती मानी. शपथ पत्र के माध्यम से अपनी गलती मानी. हाईकोर्ट में जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि 2019 को सहायक अभियंता का विज्ञापन निकाला गया था. याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि जेपीएससी ने एफिडेविट दिया था कि आरक्षण का अनुपालन नहीं किया गया. जेपीएससी ने पिछली सुनवाई में एडमिट किया कि गलती हुई थी. प्रीपोन कर हाईकोर्ट ने छह अप्रैल को ही शपथ पत्र दायर करने का आदेश दिया गया.
पर जेपीएससी ने एफीडेविट करने की बजाय सहायक अभियंता स्तर के अभियंताओं का साक्षात्कार कर लिया गया. जेपीएससी की तरफ से कहा गया था कि आरक्षित कोटे के अभ्यर्थियों ने अनारक्षित वर्ग में क्वालिफाई कर लिया था. अदालत ने जेपीएससी को कहा कि वे रेक्टिफाई करें और बतायें कि क्या हो रहा है. मामले पर आठ जून को सुबह 10.30 बजे सुनवाई होगी. पीटी में आरक्षण देने का नहीं है प्रावधान फिर जारी किया रिज़ल्ट, वही इंटरव्यू जुलाई में था निर्धारित लेकिन उससे प्रिपोंड करा लिया पहलें, मामले में बुधवार को फिर होगी सुनवाई, याचिकाकर्ता अधिवक्ता अमृताश वत्स ने बताया कि अदालत ने चेतावनी दी कि जेपीएससी अध्यक्ष तमाम जानकारी के साथ कोर्ट को बतायें. ऐसा नहीं होने पर जेपीएससी अध्यक्ष को भी तलब करने की बातें कहीं|

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