जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने मारगोमुंडा के पंचायत सचिव सुबोध कुमार सिंह को निलंबित कर दिया है। पंचायत सचिव पर जानबूझकर अधिकारी के आदेश की अवहेलना करना, कार्य में लापरवाही बरतने व निर्वाचन कार्य को लेकर उनकी उदासीनता को लेकर निलंबन की कार्रवाई की गई है। उनके खिलाफ झारखंड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68 (क) के अधीन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत निलंबित किया गया है। विभागीय कार्यवाही शुरू करने का निर्देश भी दिया गया है। पंचायत सचिव को निर्वाचन से संशक्त पदीय कर्तव्य को भंग करने का भी दोषी पाया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय देवघर प्रखंड रहेगा। वहीं पंचायत निर्वाचन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर भी आगे की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि पंचायत सचिव को त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन, 2022 को लेकर जिला पंचायत राज कार्यालय में योगदान देने का निर्देश दिया गया था। उन्हें मतपेटिका-सह-मतपत्र कोषांग में मतपत्र विच्छेदीकरण कार्य करने का आदेश दिया गया था। लेकिन पंचायत सचिव ने उपायुक्त के आदेश का पालन नहीं किया। मांगे गए स्पष्टीकरण का भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। उन्हें अपने दायित्वों का निर्वहन न करते हुए आदेश की अवहेलना के साथ-साथ पंचायत चुनाव के दौरान अपनी पत्नी (पंचायत-प्रत्याशी) के प्रचार-प्रसार में व्यस्त पाए गए थे। प्रखंड विकास पदाधिकारी, मारगोमुंडा से पंचायत सचिव के दायित्वबोध का अनुपालन नहीं करने के विरुद्ध उनके कार्यकलाप के संबंध में समंतव्य जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।