नई दिल्ली, सीबीआई ने स्टील हाइपरमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर और उसके निदेशकों के खिलाफ 200 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। सीबीआई के प्रवक्ता आरसी जोशी ने कहा कि एजेंसी ने बुधवार को बेंगलुरु और तमिलनाडु के सोलागिरी और कृष्णागिरी जिलों में कंपनी के परिसरों और आरोपियों के ठिकानों पर छापे मारे।
सीबीआई की प्राथमिकी में कंपनी के साथ-साथ उसके निदेशकों महेंद्र कुमार सिंघी और सुमन महेंद्र कुमार सिंघी, चार्टर्ड एकाउंटेंट मुकेश सुराणा का नाम भी शामिल है।
मामले में, इंडियन बैंक ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि कंपनी ने 2017-2019 के बीच ई-विजया बैंक और इंडियन बैंक के कंसोर्टियम से ऋण सुविधा का लाभ उठाया।
जोशी ने कहा कि अप्रैल 2019 में खातों को गैर-निष्पादित संपत्ति घोषित किया गया था और नवंबर 2019 में पता चला कि यह एक धोखाधड़ी थी। इस धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप भारतीय बैंक को 168.39 करोड़ रुपये और ई-विजया बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) को 31.99 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।