नई दिल्ली, अगर आपको विदेश में किसी व्यक्ति या कंपनी की अवैध संपत्ति, बेनामी संपत्ति या कर चोरी की जानकारी है, तो आप सरकार को जानकारी भेज सकते हैं। आयकर विभाग ने इसके लिए एक नई ‘ऑनलाइन’ सुविधा शुरू की है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सूचना देने वाले को भी इनाम मिलेगा। वर्तमान में लागू होने वाली योजना के अनुसार, बेनामी संपत्ति के मामले में एक करोड़ रुपये और कर चोरी के मामले में पांच करोड़ रुपये तक का पुरस्कार देने का प्रावधान है, जिसमें विदेशों में काला धन रखना भी शामिल है।
सीबीडीटी ने बताया कि ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometaxindiaefiling.gov.in, पर कर चोरी अथवा बेनामी संपत्ति होल्डिंग की जानकारी देने के लिए लिंक को चालू कर दिया गया है।
इस सुविधा के तहत, एक व्यक्ति जिसके पास स्थायी खाता संख्या (पैन) या आधार संख्या है, जिसके पास दोनों नहीं हैं, वह भी शिकायत कर सकता है। यह एक ऑनलाइन सुविधा है और ओटीपी-आधारित प्रक्रिया के तहत, कोई व्यक्ति आयकर कानून 1961 उल्लंघन, अज्ञात संपत्ति कानून और बेनामी लेनदेन परिहार अधिनियम के तहत तीन अलग-अलग रूपों में शिकायत दर्ज कर सकता है। एक शिकायत दर्ज होने के बाद, प्रत्येक शिकायत के लिए विभाग से एक विशिष्ट संख्या प्राप्त की जाएगी और उसमें से शिकायतकर्ता वेबलिंक पर की गई शिकायत पर की गई कार्रवाई की स्थिति देख सकेगा। इस नई सुविधा में, किसी भी व्यक्ति को ‘मुखबिर या सूचना देने वाला’ भी बनाया जा सकता है, इसके लिए उसे इनाम मिलेगा।
उल्लेखनीय है कि इस वर्ष 10 जनवरी, 2021 तक, 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए 5.95 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किए गए हैं। 10 जनवरी को व्यक्तियों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा समाप्त हो गई है , जबकि कंपनियों द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 15 फरवरी है।